अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट

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अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा अपनी मर्जी से राज्य का विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते। जस्टिस जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ‘राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते। अरुणाचल प्रदेश में यह मामला नहीं उठना चाहिए क्योंकि हम शुरुआत


अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट

अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते राज्यपाल: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा अपनी मर्जी से राज्य का विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते। जस्टिस जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ‘राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते। अरुणाचल प्रदेश में यह मामला नहीं उठना चाहिए क्योंकि हम शुरुआत से यही बात कह रहे हैं।’ गौरतलब है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर टुकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। राज्यपाल ने सियासी संकट से जूझ रहे कांग्रेस के नेतृत्व वाली नबाम टुकी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र लगभग एक महीने आगे करने का निर्णय किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश के अपदस्थ मुख्यमंत्री नबाम टुकी और उनके मंत्रिमंडल केसदस्यों के दफ्तरों से जब्त दस्तावेजों की सूची देने के लिए कहा है। मालूम हो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने केबाद दस्तावेजों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति पूर्व मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को देने का आदेश दिया था।

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