खाद्य सुरक्षा कानून लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – गुजरात देश से अलग है क्या ?

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खाद्य सुरक्षा कानून लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – गुजरात देश से अलग है क्या ?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने को लेकर कुछ राज्यों को सोमवार को फटकार लगाई है। कोर्ट इस बात से नाराज था कि इन राज्यों ने सूखे के बावजूद खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं किया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि नौ राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य


खाद्य सुरक्षा कानून लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – गुजरात देश से अलग है क्या ?

खाद्य सुरक्षा कानून लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – गुजरात देश से अलग है क्या ?सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने को लेकर कुछ राज्यों को सोमवार को फटकार लगाई है। कोर्ट इस बात से नाराज था कि इन राज्यों ने सूखे के बावजूद खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं किया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि नौ राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं है, इनमें गुजरात भी शामिल है। इस पर कोर्ट ने पूछा- गुजरात देश से अलग है क्या?

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा संसद क्या कर रही है, क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है। कानून कहता है कि वह पूरे भारत के लिए है और गुजरात है कि इसका कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। कल कोई कह सकता है कि वह आपराधिक दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता और प्रमाण कानून को लागू नहीं करेगा।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि गुजरात, हरियाणा और बिहार सूखे से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? इन तीनों राज्यों ने अभी तक सूखा घोषित नहीं किया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी योगेंद्र यादव की अगुआई वाले संगठन ‘स्वराज अभियान’ की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर की। कोर्ट ने सूखा प्रभावित राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन पर 12 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है।

12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर स्वराज अभियान की ओर से दाखिल याचिका में लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कुछ उपाय करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बैठक कर बताए कि ऐसे हालात में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत क्या किया जा रहा है।

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