नेशनल हेराल्ड मामला | सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सोनिया-राहुल

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नेशनल हेराल्ड मामला | सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सोनिया-राहुल

नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के सात दिसंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा जारी समन निरस्त करने से इनकार कर दिया था। सोनिया और राहुल गांधी के साथ ही सुमन


नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के सात दिसंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा जारी समन निरस्त करने से इनकार कर दिया था। सोनिया और राहुल गांधी के साथ ही सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने पिछले साल सात दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को जारी समन निरस्त करने से इनकार करने के साथ ही इस प्रकाशन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के उनके ‘संदेहास्पद आचरण’ पर भी तीखी टिप्पणियां की थी। इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पिछले साल 19 दिसंबर को पटियाला हाउस अदालत में पेश हुये थे। अदालत ने इन सभी को जमानत देते हुए कहा था कि टिप्पणी की थी कि उन सभी की राजनीति में गहरी पैठ है और उनके भागने की संभावना नहीं है। मजिस्ट्रेट ने इसके बाद इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी के लिये सूचीबद्ध कर दी थी. यदि शीर्ष अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो उन सभी को 20 फरवरी को फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा।

इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सुमन दुबे, मोती लाल वोरा, आस्कर फर्नाण्डीज, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन लि ने भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. स्वामी ने इन सभी पर आरोप लगाया है कि बंद पड़े इस दैनिक का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने घोखाधडी और धन का गबन किया.

स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य पर 50 लाख रुपए का भुगतान करके धोखाधडी और धन का गबन करने की साजिश करने का आरोप लगाया था। इस भुगतान के माध्यम से यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लि पर बकाया 90.25 करोड रुपए वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था।

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