फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रेलवे के कड़े नियम- टिकट खरीदने के 3 घंटे में करनी होगी यात्रा
रेलवे ने जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब रेलवे के जनरल टिकट काउंटर से लेने के बाद संबंधित यात्री को तीन घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। टिकट जारी होने के तीन घंटे के अंदर यदि यात्री ने यात्रा नहीं की तो मुसाफिर को बेटिकट मान
रेलवे ने जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब रेलवे के जनरल टिकट काउंटर से लेने के बाद संबंधित यात्री को तीन घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। टिकट जारी होने के तीन घंटे के अंदर यदि यात्री ने यात्रा नहीं की तो मुसाफिर को बेटिकट मान लिया जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे की यह व्यवस्था एक मार्च 2016 से लागू हो जाएगी। बहुत से ऐसे यात्री भी हैं जो जनरल टिकट का काफी दुरुपयोग करते हैं। आसपास की दूरी का सफर पूरा करने के बाद यात्री अपने स्टेशन पर लौट आने के बाद यूज किया हुआ टिकट दूसरे यात्रियों को बेच देते थे। इस वजह से रेलवे को काफी नुकसान झेलना पड़ता था। इसी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रेलवे ने नई व्यवस्था के तहत अब जनरल टिकटों को समय सीमा के साथ जारी करने का निर्णय लिया है।
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