कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, किए ये 10 बड़े ऐलान
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी।
उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस बीच, सरकार से आम जनता के लिए राहत की खबर मिली है।
10 प्वाइंट में जानिए-
- आप अगले 3 महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
- मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है।
- डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है. इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है।
- सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी।
- विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी।
- नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
- टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
- मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
- वहीं 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी।
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