शोरूम से बाहर निकलते ही 65 हजार के स्कूटर का कटा 1 लाख रुपये का चालान, जानिए वजह

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शोरूम से बाहर निकलते ही 65 हजार के स्कूटर का कटा 1 लाख रुपये का चालान, जानिए वजह

भुवनेश्वर (उत्तराखंड पोस्ट) नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से अब तक हजारों -लाखों रुपये के ट्रैफिक चालान काटे जा चुके हैं है ।एक हैरान कर देने वाला मामला ओडिशा से सामने आया जहां ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद डीलरशिप पर


शोरूम से बाहर निकलते ही 65 हजार के स्कूटर का कटा 1 लाख रुपये का चालान, जानिए वजह

भुवनेश्वर (उत्तराखंड पोस्ट) नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से अब तक हजारों -लाखों रुपये के ट्रैफिक चालान काटे जा चुके हैं है ।एक हैरान कर देने वाला मामला ओडिशा से सामने आया जहां ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद डीलरशिप पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

जानकारी के मुताबिक को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को  एक व्यकित ने 65 हजार की होंडा एक्टिवा खरीदी। 12 सितंबर को इस स्कूटर को नियमित चेक पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका गया। इसके बाद देखा गया कि स्कूटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है। ऐसे में RTO ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया जुर्माना नए ट्रैफिक नियम  के अनुसार लगाया गया था। शोरूम से बाहर निकलते ही 65 हजार के स्कूटर का कटा 1 लाख रुपये का चालान, जानिए वजह

इसके अलावा RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को कहा कि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे बेचा गया।अब ऐसे में यह पता नहीं चल पाया है कि ग्राहक को स्कूटर कैसे मिलेगा या मालिक द्वारा कितना जुर्माना देना होगा।

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