हाईकोर्ट ने 34 हजार 716 कांस्टेबल भर्ती पर लगी रोक हटाई

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हाईकोर्ट ने 34 हजार 716 कांस्टेबल भर्ती पर लगी रोक हटाई

इलाहाबाद (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की 34,716 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा कराए बगैर मेरिट के आधार पर भर्ती किए जाने में कोई अवैधानिकता नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने रणविजय सिंह व


हाईकोर्ट ने 34 हजार 716 कांस्टेबल भर्ती पर लगी रोक हटाई

इलाहाबाद (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की 34,716 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा कराए बगैर मेरिट के आधार पर भर्ती किए जाने में कोई अवैधानिकता नहीं है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने रणविजय सिंह व अन्य की कई याचिकाओं पर दिया है।

याचिकाओं में कहा गया था कि सूबे में 2008 से पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की जा रही है। 2008 का नियम था कि पहले प्रारंभिक फिर मुख्य लिखित परीक्षा कराई जाएगी। 2015 में 2008 के रूल को बदलकर लिखित परीक्षा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और मेरिट के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया।

तय हुआ कि दसवीं व 12वीं के अंकों के गुणांक के मेरिट के आधार पर चयन और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही 28 हजार 916 पुरुष व 5800 महिला कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।

हाईकोर्ट ने 34 हजार 716 कांस्टेबल भर्ती पर लगी रोक हटाई

याचियों का कहना था कि मेरिट के आधार पर चयन अवैधानिक व गैरकानूनी है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया।

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