HC ने तलवार दंपति को किया बरी, CBI कोर्ट का फैसला बदला

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HC ने तलवार दंपति को किया बरी, CBI कोर्ट का फैसला बदला

इलाहाबाद [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बड़ी राहत दी। मामले की जांच में खामियां बताते हुए कोर्ट ने तलवार दंपती को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में तलवार दंपती को बरी किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरुषि को


इलाहाबाद [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बड़ी राहत दी। मामले की जांच में खामियां बताते हुए कोर्ट ने तलवार दंपती को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में तलवार दंपती को बरी किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरुषि को मम्मी-पापा ने नहीं मारा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी इतनी कठोर सजा नहीं देता है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने तलवार दंपती को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस ए. के. मिश्रा ने फैसला पढ़कर सुनाया। उधर, जेल में बंद तलवार दंपती फैसला सुनने के बाद भावुक हो गए और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। कोर्ट ने कहा कि संदेह का लाभ देते हुए तलवार दंपती को रिहा किया जाता है।

अपनी बेटी आरुषि की हत्या के आरोपी तलवार दंपती फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। करीब 9 साल पहले नोएडा के सेक्टर-25 स्थित जलवायु विहार में हुई इस मर्डर मिस्ट्री की पुलिस के बाद सीबीआई की दो टीमों ने जांच की थी। गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को राजेश और नुपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे एक दिन पहले इन्हें दोषी ठहराया गया था।

तलवार दंपती की याचिका पर जस्टिस बी. के. नारायण और जस्टिस ए. के. मिश्रा की खंडपीठ ने 7 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने की तारीख 12 अक्टूबर को तय की थी।

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