कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में प्लॉस्टिक, थर्माकोल के सामान पर रोक

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कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में प्लॉस्टिक, थर्माकोल के सामान पर रोक

उत्तराखंड शासन ने राज्य में प्लॉस्टिक, थर्माकोल से बनी थैलियां, पत्तल, गिलास-कप, पैकिंग इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव एस रामास्वामी की ओर से बुधवार को शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में कहा


कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में प्लॉस्टिक, थर्माकोल के सामान पर रोक

उत्तराखंड शासन ने राज्य में प्लॉस्टिक, थर्माकोल से बनी थैलियां, पत्तल, गिलास-कप, पैकिंग इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इस आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव एस रामास्वामी की ओर से बुधवार को शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि इस प्रतिबंध के अनुपालन के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा और व्यावसायिक संस्थानों, बस स्टेशन, होटल, ढाबा, धर्मशाला, आश्रम, गेस्ट हाउस, शिक्षण संस्थान, समस्त सरकारी कार्यालय में विज्ञप्ति व लाउडस्पीकर के साथ ही नुक्कड़-नाटकों से जनता का सहयोग लेकर प्रतिबंध का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश की अवहेलना करने पर पांच हजार अर्थदंड वसूला जाएगा। आदेश के अनुपालन के लिए नगरी क्षेत्र में निकायों के नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत तथा वन क्षेत्र में प्रभागीय वनाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये ऐतिहासिक फैसला दिया था। साथ ही फैसले में अदालत ने गंगा किनारे स्थापित उद्योगों को बंद करने समेत कई और अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि राज्य की नदियां और पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके।

कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में प्लॉस्टिक, थर्माकोल के सामान पर रोक

ऐसे में माना जा रहा है कि अगर  प्रशासन ने अदालत के आदेश पर अमल लाने के लिए सख्ती बरती तो राज्य के कचरे वाले चौक चौराहे, नदी, नाले और जंगल प्लास्टिक और थर्माकोल के अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे।

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