ऐसा होने पर अब आपके खाते में रोज 100 रुपये डालेगा बैंक, जानिए नया नियम
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) ने ग्राहकों कों बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम बनाया है। अगर आपका ऑनलाइन लेन-देन किसी वजह से फेल हो जाता है तो अब बैंक आपको पेनाल्टी देगी। आरबीआई ने कहा है कि ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) ने ग्राहकों कों बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम बनाया है। अगर आपका ऑनलाइन लेन-देन किसी वजह से फेल हो जाता है तो अब बैंक आपको पेनाल्टी देगी।
आरबीआई ने कहा है कि ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के भीतर पैसा वापस नहीं मिलता है, तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।
यह नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) पर लागू होगा।
सिर्फ डिजिटल ही नहीं, नॉन-डिजिटल लेन-देन के लिए भी केंद्रीय बैंक ने टाइमलाइन तय की है। ऑनलाइन पेमेंट्स, एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल लेन-देन के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त तय किया गया है।
आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पैसे पहुंच जाने चाहिए और उनकी शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।
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