हाईकोर्ट से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत , मिला दो महीने का अभयदान
सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 6000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अतिथि शिक्षकों को दो महीने तक पद पर बने रहने को कहा है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड
सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 6000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अतिथि शिक्षकों को दो महीने तक पद पर बने रहने को कहा है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट
वहीं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री अऱविंद पांडे ने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
दरअसल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 6000 से अधिक अतिथि शिक्षक एक अप्रैल से बेरोजगारी की कगार पर आ गए थे। गढ़वाल मंडल में तीन हजार से अधिक और कुमाऊं मंडल में 2780 अतिथि शिक्षकों को आगे नियुक्ति मिलेगी या नहीं, इस बारे में सरकार ने मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अब कोर्ट से अतिथि शिक्षकों को फिलहाल दो माह की राहत मिली है।
गौरतलब है कि प्रदेश के दूरदराज के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारू करने के लिए एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इन शिक्षकों की अस्थाई रूप से नियुक्ति 31 मार्च, 2017 तक की गई है। हाईकोर्ट अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए इन्हें हटाने के आदेश दे चुका था, जिसके बाद से ही सरकार इनकी नियुक्ति को लेकर कोई भी फैसला लेने से हिचकिचा रही थी।
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