चुनावी मौसम में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Nainital

चुनावी मौसम में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

नैनीताल हाई कोर्ट ने चुनावी मौसम मे राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने संशोधित विनियमितीकरण नियमावली-2016 व इस संबंध में जारी शासनादेश के अंतर्गत आउटसोर्सिग कर्मचारियों को विभागीय संविदा के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App


नैनीताल हाई कोर्ट ने चुनावी मौसम मे राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने संशोधित विनियमितीकरण नियमावली-2016 व इस संबंध में जारी शासनादेश के अंतर्गत आउटसोर्सिग कर्मचारियों को विभागीय संविदा के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App –https://play.google.com/store/apps/details?id=app.uttarakhandpost

सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस नियमों के तहत किसी कार्मिक को नियमित न किया जाए और न ही विभागीय संविदा पर नियुक्ति दी जाए।

हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी व अन्य ने याचिका दायर कर नियमावली में संशोधन व शासनादेश को चुनौती दी। याचिका में कहा गया था कि सरकार द्वारा नियमावली में संशोधन के बाद शासनादेश जारी कर आउट सोर्स कर्मचारियों को विभागीय संविदा में नियुक्ति देना असंवैधानिक है।

सरकार ने नियमावली में संशोधन के बाद पिछले साल 19 दिसंबर को यह शासनादेश जारी किया था। यह भी कहा कि नियमावली में संशोधन और शासनादेश संविधान के अनुच्छेद-14 व 16 के उल्लंघन तथा उमा देवी केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विपरीत है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार खाली पदों पर संविदा पर नियुक्ति दे रही है, सरकार के इस फैसले से अर्से से तैयारी कर रहे योग्य व सक्षम युवा मौके से भी वंचित हो रहे हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद संशोधित नियमितीकरण नियमावली-2016 व 19 दिसंबर के शासनादेश पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे