हाईकोर्ट के फैसले को भाजपा और कांग्रेस दोनों देंगें चुनौती

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हाईकोर्ट के फैसले को भाजपा और कांग्रेस दोनों देंगें चुनौती

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस याचिका और बागी विधायकों की बर्खास्तगी के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार बुधवार को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी केंद्र की ओर से पक्ष रखेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट की दो जजों


उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस याचिका और बागी विधायकों की बर्खास्तगी के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार बुधवार को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी केंद्र की ओर से पक्ष रखेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच में इस फैसले को चुनौती देगी जिसमें निलंबित बागी विधायकों को भी शक्ति परीक्षण में वोटिंग का अधिकार दिया गया है। (पढ़ें- बागी विधायकों को वोटिंग के अधिकार पर हम कानूनी राय ले रहे हैं: अंबिका सोनी) (पढ़ें-हाईकोर्ट का आदेश, केन्द्र के फैसले पर बड़ा तमाचा: हरीश रावत)

गौरतलब है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरीश रावत को बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 31 मार्च सुबह 11 बजे का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने नौ बागी कांग्रेसी विधायक जिनकी सदस्यता दल बदल निरोधी कानून के तहत स्पीकर ने समाप्त कर दी थी उनको भी वोटिंग का अधिकार देने का आदेश दिया था। (पढ़ें-हरीश रावत को कोर्ट से बड़ी राहत, 31 मार्च को साबित करना होगा बहुमत)

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