एक जुलाई से अस्तित्व में आएगा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम: पासवान

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एक जुलाई से अस्तित्व में आएगा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम: पासवान

मसूरी में भारतीय मानक ब्यूरो की 26वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सितंबर तक देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्ड पूरी तरह से डिजीटलाइज हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में 33 करोड़ 78 लाख कार्डोँ का


एक जुलाई से अस्तित्व में आएगा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम: पासवान

एक जुलाई से अस्तित्व में आएगा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम: पासवानमसूरी में भारतीय मानक ब्यूरो की 26वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सितंबर तक देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्ड पूरी तरह से डिजीटलाइज हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में 33 करोड़ 78 लाख कार्डोँ का डिजीटलाइजेशन किया जाएगा। इसमें अंत्योदय के कार्ड को छोड़कर लगभग 99 फीसदी कार्ड डिजीलाइट होंगे। अभी तक 52 फीसदी कार्ड आधार कार्ड से जुड़ गए हैं।

मसूरी पहुंचे केन्द्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीएस के तहत हर कार्डधारक वेबसाइट से जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में प्रति माह 18 हजार 383 टन गेहूं और 33 हजार टन चावल भेजा जा रहा है।

केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते गल्ले की दुकानों में किसी भी किस्म की गड़बड़ी होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान भी है। राशन का ऑन-लाइन एलोकेशन भी किया जाएगा। डोर स्टेप प्रणाली भी शुरू होगी। इसके माध्यम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन ड्राप किया जाएगा।

रामविलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 23 मार्च को संसद में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम पारित किया गया। उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2016 को यह अधिनियम अस्तित्व में आएगा। इससे पहले आम लोगों के सुझाव के लिए अधिनियम को पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर अधिनियम में संशोधन करने के साथ ही इसे राष्ट्रीय मानक के रूप में घोषित किया जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की फौरी तौर पर शिकायतें दूर की जाएंगी। नकली वस्तुओं की बिक्री और बाहर के देशों से आने वाले सामान पर भी रोक लगेगी।

गड़बड़ी होने पर उत्पादकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि किसी भी उत्पाद के खराब होने की शिकायत ऑन-लाइन की जा सकेगी। 21 दिन में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। 10 से 20 लाख रुपये तक के मामले डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता कमीशन, 10 करोड़ तक के मामले राज्य उपभोक्ता कमीशन और उससे अधिक के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन में होगी।

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