कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस के किशोर उपाध्याय समेत पांच को मिली जमानत

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कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस के किशोर उपाध्याय समेत पांच को मिली जमानत

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) नौ साल पुराने विधानसभा घेराव कर हंगामा करने के मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पांच को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव की अदालत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय समेत पांच


कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस के किशोर उपाध्याय समेत पांच को मिली जमानत

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) नौ साल पुराने विधानसभा घेराव कर हंगामा करने के मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पांच को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव की अदालत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय समेत पांच को जमानत दे दी। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत समेत पांच आरोपितों के खिलाफ सुनवाई पर पेश न होने के चलते अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को पेशी के बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी।

आपको बता दें कि आज से नौ साल पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल कांग्रेस में रहते हुए बीस दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा कूच कर रहे थे। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, पुलिस ने इन सभी को रिस्पना पुल पर रोक लिया। इससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और उत्तेजक नारे लगाए। इससे शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। मामले में 25 के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2013 से इस मामले में सुनवाई चल रही है।

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