आखिर 27 साल बाद जीता मुकदमा, मिलेंगे 6 करोड़ रुपये, जानिए पूरा केस

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आखिर 27 साल बाद जीता मुकदमा, मिलेंगे 6 करोड़ रुपये, जानिए पूरा केस

मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) शेयर मार्केट के चर्चित घोटालेबाज हर्षद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता को आखिरकार 27 साल तक चले एक मुकदमे में जीत हासिल हो गई है। एक ब्रोकर उनके पति से लिए गए 6 करोड़ रुपये वापस नहीं कर रहा था जिसे अब कोर्ट ने 18 पर्सेंट ब्याज के साथ ज्योति को लौटाने


आखिर 27 साल बाद जीता मुकदमा, मिलेंगे 6 करोड़ रुपये, जानिए पूरा केस

मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) शेयर मार्केट के चर्चित घोटालेबाज हर्षद मेहता की पत्‍नी ज्‍योति मेहता को आखिरकार 27 साल तक चले एक मुकदमे में जीत हासिल हो गई है। एक ब्रोकर उनके पति से लिए गए 6 करोड़ रुपये वापस नहीं कर रहा था जिसे अब कोर्ट ने 18 पर्सेंट ब्‍याज के साथ ज्‍योति को लौटाने का आदेश दिया है।

एनबीटी की खबर के अनुसार स्‍पेशल कोर्ट की जज शालिनी फंसालकर जोशी 1992 में हुए शेयर घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही हैं। हर्षद मेहता की पत्‍नी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि ब्रोकर किशोर जनानी और फेडरल बैंक ने उनके पति से 6 करोड़ रुपये लिए थे जिसे वह वापस नहीं कर रहे हैं।

आरोपियों ने ज्‍योति के दावे को गलत बताया और करीब 20 साल बाद दावा किए जाने को लेकर सवाल उठाए पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लागू होता है। जज जोशी ने कस्‍टोडियन को आदेश दिया कि वह पैसे की वसूली कर हर्षद मेहता के देनदारों के बीच बांटना सुनिश्चित कराएं।

आखिर 27 साल बाद जीता मुकदमा, मिलेंगे 6 करोड़ रुपये, जानिए पूरा केस

ज्‍योति मेहता ने कोर्ट में दो अलग-अलग दावे किए थे। एक याचिका में उन्‍होंने 4 करोड़ तो दूसरे में 2.60 करोड़ रुपये वापस करवाने की अपील की थी। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में कस्‍टोडियन से बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज से पैसा ब्‍याज सहित वापस लेने का आदेश दिया है। बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज में ही ब्रोकर ने यह पैसा लगाया हुआ है।

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