“सरकारी घरों के बिल चुकाने वाले ही अब लड़ पाएंगे चुनाव”

  1. Home
  2. Country

“सरकारी घरों के बिल चुकाने वाले ही अब लड़ पाएंगे चुनाव”

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अब यह हलफनामा दायर करना होगा कि बीते 10 वर्षों में सरकारी आवासों की सुविधा लेने के संदर्भ में उन पर किसी बिल का भुगतान बकाया नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को ‘कुछ बकाया नहीं’ का प्रमाण पत्र उन एजेंसियों से हासिल करना होगा जो बिजली,


“सरकारी घरों के बिल चुकाने वाले ही अब लड़ पाएंगे चुनाव”

“सरकारी घरों के बिल चुकाने वाले ही अब लड़ पाएंगे चुनाव”चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अब यह हलफनामा दायर करना होगा कि बीते 10 वर्षों में सरकारी आवासों की सुविधा लेने के संदर्भ में उन पर किसी बिल का भुगतान बकाया नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को ‘कुछ बकाया नहीं’ का प्रमाण पत्र उन एजेंसियों से हासिल करना होगा जो बिजली, जल और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करती हैं।

यह नियम पिछले महीने अमल में आया और अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुड्डुचेरी में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नया हलफनामा देना होगा तथा इसके साथ ‘कुछ बकाया नहीं’ का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

इस नियम का अमल में आना अगस्त, 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश का नतीजा है जिसमें विधानसभा और संसदीय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से कहा गया था कि वे हलफनामा दायर करें कि सरकारी आवासों में रहने की स्थिति में उन पर बिजली, जल और टेलीफोन बिल जैसा कुछ बकाया नहीं है।

उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह भी कहा था कि वह उम्मीदवारों से यह हलफनामा लेने पर विचार करे जिसमें यह बताया जाए कि चुनाव लड़ने से पहले उन पर किसी बिल का भुगतान बकाया नहीं है।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे