मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित की जमानत मंजूर कर दी है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुरोहित की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इस महीने 17 अगस्त


नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित की जमानत मंजूर कर दी है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुरोहित की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इस महीने 17 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि NIA ने कर्नल पुरोहित की जमानत का विरोध किया था। इस मामले में दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा को भी जमानत मिली हुई है। पुरोहित को मिली जमानत का एक आधार यह भी बना।

जस्टिस आर के अग्रवाल और ए. एम साप्रे की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पुरोहित की ओर से मशहूर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था जबकि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुरोहित को बेल दिए जाने का विरोध कर रही थी। एजेंसी का कहना था कि पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए।

साल्वे ने कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को बेल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इस केस में एक अन्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेल मिल सकती है तो पुरोहित को क्यों नहीं? साल्वे ने एनआईए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। साल्वे ने यह भी कहा कि कर्नल पुरोहित का बम धमाके से कोई लिंक नहीं मिला है और अगर धमाके के आरोप हट जाते हैं तो अधिकतम सजा सात साल हो सकती है जबकि वह 9 साल से जेल में हैं।

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