कारोबारियों को राहत, GST वार्षिक रिटर्न जमा कराने की तारीख बढ़ी

  1. Home
  2. Country

कारोबारियों को राहत, GST वार्षिक रिटर्न जमा कराने की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) वित्त मंत्रालय ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। अब कारोबारी 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं। इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी। वार्षिक रिटर्न फॉर्म


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)  वित्त मंत्रालय ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है।

अब कारोबारी 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं। इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी।

वार्षिक रिटर्न फॉर्म में जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की पूरी जानकारी देनी होती है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बयान में कहा, ‘सक्षम प्राधिकरण ने जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 करने का फैसला किया है। इससे संबद्ध जरूरी फॉर्म जल्द ही जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।’

Follow us on twitter – https://twitter.com/uttarakhandpost

Like our Facebook Page – https://www.facebook.com/Uttrakhandpost/

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे