इस राज्य में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के आदेश

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इस राज्य में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के आदेश

जबलपुर (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित शासकीय बंगलों को एक माह में खाली कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही मध्यप्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों – उमा भारती, कैलाश जोशी (दोनों बीजेपी) और दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) को अपना भोपाल स्थित बंगला खाली करना पड़ेगा।


जबलपुर (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित शासकीय बंगलों को एक माह में खाली कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही मध्यप्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों – उमा भारती, कैलाश जोशी (दोनों बीजेपी) और दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) को अपना भोपाल स्थित बंगला खाली करना पड़ेगा।

जस्टिस हेमंत कुमार गुप्ता और जस्टिस एके श्रीवास्तव की सदस्यता वाली जबलपुर हाईकोर्ट की एक पीठ ने विधि (लॉ) छात्र रौनक यादव द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित शासकीय बंगले एक माह में खाली कराया जाए। याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन शासकीय बंगला आवंटन किए जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उत्तर प्रदेश के तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि पद छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के आम नागरिक हैं ऐसे में उन्हें यह विशेष सरकारी सुविधा ताउम्र उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।

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