PF खाते पर मुफ्त में मिलता है 6 लाख का फायदा, जानिए EPFO का ये नियम

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PF खाते पर मुफ्त में मिलता है 6 लाख का फायदा, जानिए EPFO का ये नियम

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद अहम है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि PF अकाउंट के साथ 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर का मुफ्त लाभ कैसे ले सकते है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी मेंबर्स को यह सुविधा


PF खाते पर मुफ्त में मिलता है 6 लाख का फायदा, जानिए EPFO का ये नियम

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद अहम है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि PF अकाउंट के साथ 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर का मुफ्त लाभ कैसे ले सकते है।

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी मेंबर्स को यह सुविधा देता है। अगर किसी EPFO मेंबर्स की आकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी लाइफ इन्‍श्‍योरेंस की राशि को क्‍लेम कर सकता है। खास बात यह है कि अपनी नौकरी की अवधि में कोई भी कर्मचारी इसके लिए कोई कंट्रीब्‍यूशन नहीं देता।

नीचे जानें जरूरी बातें-

  • EPFO मेंबर्स को इन्‍श्‍योरेंस कवर की यह सुविधा एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इन्‍श्‍योरेंस स्‍कीम (EDLIS) के तह‍त मिलती है।
  • इस स्‍कीम के तहत सदस्य की मौत होने पर नॉमिनी को अधिकतम 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जा सकता है। पहले इसकी लिमिट 3,60,000 रुपए थी. बाद में इन्‍श्‍योरेंस कवर की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया।
  • किसी कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को पिछले 12 माह की औसत सैलरी की 20 गुना राशि, 20 फीसदी बोनस के साथ मिलती है। इसका मतलब है कि मौजूदा समय में 15,000 रुपए की बेसिक इनकम की सीलिंग के मुताबिक, अधिकतम राशि 3.60 लाख बनती है।

PF खाते पर मुफ्त में मिलता है 6 लाख का फायदा, जानिए EPFO का ये नियम

  • PF खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में अकाउंट का नॉमिनी इंश्योरेंस अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देने की जरूरत होगी।
  • अगर पीएफ खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी यह अमाउंट क्लेम कर सकता है। PF खाते से पैसा निकालने के लि‍ए एंप्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म भी जमा कर दें। इस फॉर्म को एंप्लॉयर सत्यापित करता है। इसके बाद कवर का पैसा मिलता है।
  • पीएफ अकाउंट पर होने वाले इस इंश्‍योरेंस का दावा सि‍र्फ तभी कि‍या जा सकता है, जब पीएफ खाताधारक की मौत नौकरी के दौरान हुई हो, मतलब रि‍टायरमेंट से पहले। इस दौरान चाहे वह ऑफि‍स में काम कर रहा हो या छुट्टी पर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनी पैसा क्लेम कर सकता है।

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