अजमेर ब्लास्ट मामला: स्वामी असीमानंद बरी, 3 दोषी करार, जानें पूरा मामला

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अजमेर ब्लास्ट मामला: स्वामी असीमानंद बरी, 3 दोषी करार, जानें पूरा मामला

2007 के अजमेर ब्लास्ट में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय ने तीन को दोषी करार दिया है। भावेश, देवेंद्र गुप्ता और सुनील जोशी दोषी करार किये गये हैं। सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। असीमानंद और चंद्र शेखर लैवे बरी किये गये। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में फैसला


अजमेर ब्लास्ट मामला: स्वामी असीमानंद बरी, 3 दोषी करार, जानें पूरा मामला

2007 के अजमेर ब्लास्ट में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय ने तीन को दोषी करार दिया है। भावेश, देवेंद्र गुप्ता और सुनील जोशी दोषी करार किये गये हैं। सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। असीमानंद और चंद्र शेखर लैवे बरी किये गये।

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में फैसला बुधवार को आ गया। मामले में छह फरवरी को अंतिम बहस पूरी हो गई थी। दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को विस्फोट हुआ था। तीन लोग मारे गए थे, 15 घायल हुए थे। इस मामले में नौ अभियुक्त दस साल से ट्रायल का सामना कर रहे थे।

अजमेर ब्लास्ट मामला: स्वामी असीमानंद बरी, 3 दोषी करार, जानें पूरा मामला

चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों ने 2002 में अमरनाथ यात्रा और रघुनाथ मंदिर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। पुलिस ने ब्लास्ट की जगह से दो सिम कार्ड और एक मोबाइल बरामद किया था। सिम कार्ड झारखंड और पश्चिम बंगाल से खरीदे गए थे। घटनास्थल से एक बैग में रखा जिंदा बम बरामद किया गया था।

गौरतलब है कि 11 अक्टूबर, 2007 की शाम करीब सवा छह बजे अजमेर दरगाह में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे। इस मामले में कुल 184 लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें 26 महत्वपूर्ण गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे।

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