हाईकोर्ट ने बजट अध्यादेश पर केन्द्र से 12 अप्रैल तक मांगा जवाब
बजट अध्यादेश मामले में सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट से केन्द्र सरकार को वक्त देते हुए केन्द्र सरकार से 12 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। केन्द्र की ओर से पैरवी कर रहे अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट से समय देने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि हरीश
बजट अध्यादेश मामले में सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट से केन्द्र सरकार को वक्त देते हुए केन्द्र सरकार से 12 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। केन्द्र की ओर से पैरवी कर रहे अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट से समय देने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि हरीश रावत की ओर से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में इसका विरोध किया लेकिन कोर्ट ने केन्द्र को 12 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख नियत की है। (पढ़ें- BJP के दावों से घबराई कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी में क्या लिखा ?)
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 18 अप्रैल तक राज्य में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही सरकार बनाने की पहल की जाए। साथ ही कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि केंद्र अपनी मनमानी बंद करे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धारा 356 को हटा भी सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करेंगे। (पढ़ें-अहम दिन | राष्ट्रपति शासन पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला)
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