BJP विधायक की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर मांगी सफाई

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BJP विधायक की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर मांगी सफाई

काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के आयु व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 फरवरी तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। काशीपुर निवासी उत्कर्ष अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा


BJP विधायक की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर मांगी सफाई

काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के आयु व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 फरवरी तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं।

काशीपुर निवासी उत्कर्ष अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि विधायक चीमा द्वारा 2007 के चुनाव में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद की आयु 63 वर्ष व 2012 के चुनाव में 65 वर्ष दर्शायी है। इसके अलावा उन्होंने 1960 में सीआरएसटी इंटर कॉलेज नैनीताल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना दर्शाया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी के अनुसार चीमा ने 1961 में सीआरएसटी से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की।

BJP विधायक की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर मांगी सफाई

याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन देकर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की मांग की, मगर आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्रीय व प्रदेश चुनाव आयोग से स्थिति साफ करने के निर्देश दिए।

 

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