स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति ना होने हाईकोर्ट ने डीजी हेल्थ से मांगा जवाब

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Nainital

स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति ना होने हाईकोर्ट ने डीजी हेल्थ से मांगा जवाब

प्रदेश में स्टाफ नर्स के 70 पद भरे जाने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने डीजी हेल्थ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने डीजी हेल्थ से पूछा है कि स्टाफ नर्सों की अति आवश्यकता के बाद भी पद क्यों नहीं भरे गए, इसका कारण स्पष्ट किया जाए।


प्रदेश में स्टाफ नर्स के 70 पद भरे जाने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने डीजी हेल्थ को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने डीजी हेल्थ से पूछा है कि स्टाफ नर्सों की अति आवश्यकता के बाद भी पद क्यों नहीं भरे गए, इसका कारण स्पष्ट किया जाए। यदि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने इसका जवाब नहीं दिया तो उन्हें 26 दिसंबर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा।

कोर्ट ने उत्तरकाशी निवासी हर्षमणि नौडियाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजी हेल्थ को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार द्वारा स्टाफ नर्सों की नियुक्ति बीएससी नर्सिंग में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर की जा रही है। याचिका में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति एम्स, इंडियन रेलवे, पीजीआइ चंडीगढ़ की तरह राज्य में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की मांग की गई। इससे पूर्व अदालत द्वारा स्टाफ नर्सों के 70 प्रतिशत पद भरने के निर्देश दिए गए थे।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे