शनिवार से बिना हैलमेट के दोपहिया वाहन पर बैठे तो कटेगा चालान

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शनिवार से बिना हैलमेट के दोपहिया वाहन पर बैठे तो कटेगा चालान

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) शनिवार से प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के साथ ही पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी को भी हैलमेट पहनकर सफर करना होगा। ऐसा न करने वालों पर उत्तराखंड पुलिस उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करेगी। इस संबंध में यातायात निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) शनिवार से प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के साथ ही पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी को भी हैलमेट पहनकर सफर करना होगा। ऐसा न करने वालों पर उत्तराखंड पुलिस उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करेगी।

इस संबंध में यातायात निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि शुक्रवार को पहले दिन चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद शनिवार से सख्ती शुरू कर नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 100 रुपये का नगद चालान किया जाएगा।

यदि कोई वाहन चालक जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा। इसके बाद इन्हें न्यायालय के माध्यम से ही मुक्त कराया जा सकता है। यही नहीं यदि वाहन चालक के पास कोई भी कागजात नहीं होगा तो वाहन को सीज किया जाएगा।

आपको बता दें कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय नैनीताल ने प्रदेश में दुपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मौत पर अंकुश लगाने के लिए पिछली सवारी के लिए भी हेलमेट लागू किए जाने के आदेश दिए थे।

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