औली | 200 करोड़ की हाईप्रोफाइल शादी पर हाईकोर्ट ने हैलीकॉप्टर उड़ाने पर लगाई रोक
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) औली में होने वाली 200 करोड़ की शादी इन दिनों चर्चाओं का विषय है। इस बीच हाईकोर्ट ने गुप्ता बंधुओं की शादी पर करोड़ों रूपये की पैनल्टी समेत हैलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसल हाईप्रोफाइल शादी के को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा है कि शादी की
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) औली में होने वाली 200 करोड़ की शादी इन दिनों चर्चाओं का विषय है। इस बीच हाईकोर्ट ने गुप्ता बंधुओं की शादी पर करोड़ों रूपये की पैनल्टी समेत हैलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने इसल हाईप्रोफाइल शादी के को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा है कि शादी की अनुमति किसने दी। इस मामले को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। लोगों ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ ने हाईकोर्ट ने औली में शादी कराने के इस मामले में राज्य सरकार से स्थिति साफ करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां हेलीपैड बनाया गया है। कितने पेड़ काटे गए हैं औली में शादी करने की अनुमति किसने दी।
साथ ही हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पर्यावरण को संभावित हानि पहुँचाने के लिए करोड़ों रूपये की पैनल्टी समेत हैलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने हैलीपैड की अनुमति देने से इंकार कर दिया जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति अलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने औली में हैलीकॉप्टर लैंडिंग पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा है की क्या विवाह क्षेत्र बुग्याल क्षेत्र है जिसपर न्यायालय का पूर्व का एक आदेश लागु होता है ?
इवेंट ऑर्गेनाइजर के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उन्हें नगर पालिका ने अनुमति दी है जबकि नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं अनापत्ति दी है। आपको बता दें कि न्यायालय ने इवेंट मैनेजर दिल्ली की ई फैक्टर इंटरप्राइजेस से पूछा है की उन्होंने रूम हीटिंग, पकवान कुकिंग आदि के लिए इक्विपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और मेहमानों की संख्या न्यायलय को बताएं। न्यायालय ने उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा है कि वो शादी के अन्त तक वहीं रहकर पर्यावरण में होने वाली क्षति को सुधारने में लगने वाली धनराशि का ब्यौरा न्यायालय को देंगे तांकि शादी पक्ष से उसे वसूला जा सके।
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