IAS स्टिंग केस | हाईकोर्ट ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किलें, स्टिंगर के करीबी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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IAS स्टिंग केस | हाईकोर्ट ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किलें, स्टिंगर के करीबी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड के चर्चित आईएएस अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी बनाए गए राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि देहरादून निवासी राहुल भाटिया सहित उमेश कुमार शर्मा, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ 10 अगस्त 2018 को आयुष गौड़ ने थाने में


देहरादून  (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड के चर्चित आईएएस अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी बनाए गए राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

बता दें कि देहरादून निवासी राहुल भाटिया सहित उमेश कुमार शर्मा, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ 10 अगस्त 2018 को आयुष गौड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर राहुल भाटिया ने याचिका दायर कर कहा कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। स्टिंग प्रकरण में निजी चैनल के सीईओ उमेश कुमार शर्मा पर कार्रवाई के बाद पुलिस ने स्टिंग की कमान संभालने वाले राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर फोकस कर दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को भी झटका लगा है क्योंकि पुलिस को स्टिंग में आयुष गौड़ के साथ रहने वाले भाटिया से पुलिस को काफी कुछ मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि सीईओ के बाद वही स्टिंग आपरेशनों का बड़ा राजदार रहा हैं। लेकिन अब सत्त्ता के गलियारों में लंबे समय सक्रिय रहे राहुल भाटिया ही सीईओ उमेश कुमार का सबसे करीबी है। ऐसे में स्टिंग ऑपरेशनों को लेकर सबसे ज्यादा जानकारी राहुल भाटिया दे सकता है, क्योंकि काफी स्टिंग ऑपरेशनों की कमान उसने ही संभाली है।

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