NH-74 घोटाला | शासन ने निलंबित IAS पंकज पांडेय पर अभियोग चलाने की दी अनुमति
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में निलंबित आईएएस डॉ. पंकज पांडेय के खिलाफ अभियोजन चलाने की शासन ने अनुमति दे दी है। 12 सितंबर को एसआईटी ने पांडेय के खिलाफ अनुमति लेने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने पांडेय के साथ ही चंद्रेश यादव के खिलाफ निलंबन
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में निलंबित आईएएस डॉ. पंकज पांडेय के खिलाफ अभियोजन चलाने की शासन ने अनुमति दे दी है। 12 सितंबर को एसआईटी ने पांडेय के खिलाफ अनुमति लेने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी।
एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने पांडेय के साथ ही चंद्रेश यादव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। एसआईटी के अनुसार अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) पंकज पांडेय के अभियोजन आदेश पर अंतिम निर्णय लेगा।
आपको बता दें कि घोटाले में आईएएस पंकज पांडेय और चंद्रेश यादव के खिलाफ अनियमितता के साक्ष्य मिलने के बाद एसआईटी ने जुलाई में जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर अगस्त प्रथम सप्ताह में एसआईटी को दोनों अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति मिली। 12 अगस्त को एसआईटी ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ कर शासन को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शासन ने 11 सितंबर को दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
इसके बाद एसआईटी ने 12 सितंबर को पांडेय के खिलाफ अभियोजन अनुमति लेने के लिए शासन को पत्र भेजा था। इस पर बुधवार को शासन ने अपना निर्णय देते हुए अभियोजन चलाने की अनुमति देकर रिपोर्ट डीओपीटी को प्रेषित की है। अब डीओपीटी अभियोजन अनुमति पर अपना अंतिम निर्णय देगा।
पांडेय पर एसआईटी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के साथ ही सरकार की वित्तीय प्रक्रियाओं, शासनादेशों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व की भूमि दिखाने और अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई न करते हुए उन्हें लाभार्थी बनाकर करोड़ों का मुआवजा भुगतान करने के आरोप लगाए गए हैं।
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