IAS स्टिंग केस | टीवी चैनल के CEO उमेश शर्मा को मिली जमानत

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IAS स्टिंग केस | टीवी चैनल के CEO उमेश शर्मा को मिली जमानत

देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट) आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद आईएएस स्टिंग केस में फंसे टीवी चैनल के सीईओ उमेश शर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 8 नवंबर को बचाव पक्ष ने सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई थी।अपर जिला जज प्रथम आरएस खुल्बे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उमेश को जमानत मिलना उत्तराखंड


देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट)  आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद आईएएस स्टिंग केस में फंसे टीवी चैनल के सीईओ उमेश शर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 8 नवंबर को बचाव पक्ष ने सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई थी।अपर जिला जज प्रथम आरएस खुल्बे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

उमेश को जमानत मिलना उत्तराखंड पुलिस के लिए बीते 24 घंटे में यह दूसरा झटका है। दरअसल कल (गुरुवार) ही हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा उमेश का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका को खारिज किया था।

इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ आरोपी बने राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है। इस प्रकरण पर चैनल के ही आयुष गौड़ ने एफआईआर दर्ज कराई थी।10 अगस्त को आयुष गौड़ की ओर से देहरादून के राजपुर थाने में उमेश शर्मा, राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 386, 388 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया।

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