चप्पल और सैंडल पहनकर वाहन चलाया, तो कटेगा इतने का चालान, होगी जेल

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चप्पल और सैंडल पहनकर वाहन चलाया, तो कटेगा इतने का चालान, होगी जेल

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी आपका चालान हो सकता है । ट्रैफिक विभाग ने चप्पल या सैंडिल को ट्रैफिक रूल के विपरीत मानते हुए उसे नियमों के उल्लंघन में शामिल कर लिया है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी आपका चालान हो सकता है । ट्रैफिक विभाग ने चप्पल या सैंडिल को ट्रैफिक रूल के विपरीत मानते हुए उसे नियमों के उल्लंघन में शामिल कर लिया है।

ट्रैफिक नियमों के अनुसार  चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो कम से कम 15 दिन जेल जाना पड़ सकता है। अगस्त में ट्रैफिक पुलिस चप्पल पहनकर बाइन चलाने पर चालान कर चुकी है।विभाग के अनुसार इससे भी हादसा हो सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि हालांकि यह नियम पुराना है लेकिन इसे आज तक सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती हो रही है इसलिए अब चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों का जुर्माना काटा जाना शुरू कर दिया गया है।

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