तबादला एक्ट | इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट, पढ़ें पूरी जानकारी

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तबादला एक्ट | इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट, पढ़ें पूरी जानकारी

गैरसैंण [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] विधानसभा में गुरुवार को स्थानांतरण विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से दुर्गम में लंबे अरसे से कार्यरत कार्मिकों को राहत मिलना तय हो गया है। अब सुगम में चार वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिक को दुर्गम में अनिवार्य रूप से जाना होगा। इन्हें मिलेगी छूट 55 साल आयु


गैरसैंण [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरोविधानसभा में गुरुवार को स्थानांतरण विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से दुर्गम में लंबे अरसे से कार्यरत कार्मिकों को राहत मिलना तय हो गया है। अब सुगम में चार वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिक को दुर्गम में अनिवार्य रूप से जाना होगा।

इन्हें मिलेगी छूट

  • 55 साल आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ कर्मचारी
  • जहां रिटारमेंट आयु 65 साल हैं वहां 60 साल आयु के कर्मी
  • दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम 10 साल नौकरी कर चुके कर्मचारी
  • गंभीर रोग ग्रस्त, 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता
  • ऐसे पति-पत्नी जिनका इकलौती संतान विकलांग हो
  • सैनिक-अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति एवं पत्नी

    अनुरोध के तबादले यूं होंगे

  • सुगम से दुर्गम क्षेत्र के लिए सभी कर्मी आवेदन कर सकते हैं
  • दुर्गम में तीन साल या संपूर्ण सेवा में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मी सुर्गम के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गृह ब्लाक से तैनाती नहीं मिलेगी। पूर्व के तैनाती स्थल पर उन्हें दोबारा छह साल तक मौका नहीं मिलेगा।
  • सरकारी सेवा में पति-पत्नी दुर्गम और सुगम क्षेत्र में एक ही स्थान पर सेवा करने के इच्छुक हो
  • कर्मी अपने अथवा पति-पत्नी के गंभीर बीमारी, विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • मानसिक रूप से बीमार बच्चों के माता-पिता
  • विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता

कर्मचारी नेताओं को दो साल की छूट |कर्मचारी नेताओं के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश, मंडल और जिला स्तर तक की शाखाओं का पद ग्रहण करने की तारीख से दो साल तक या पद पर बने रहने तक तबादला से छूट रहेगी।

रुकवाने की सिफारिश पर नपेंगे कर्मचारी | तबादला आदेश रोकने के लिए माता-पिता, पति-पत्नी व अन्य रिश्तेदारों से सिफारिश करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। इन सिफारिशी पत्रों को कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रखा जाएगा और सालाना सीआर में इसे दर्ज किया जाएगा। दबाव डलवाने को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली  का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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