उत्तराखंड में ऑयोडेक्स, फैवीक्विक और व्हाइटनर की बिक्री पर रोक

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उत्तराखंड में ऑयोडेक्स, फैवीक्विक और व्हाइटनर की बिक्री पर रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के भवाली में नशा सूंघने से किशोर की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए प्रदेश में आयोडेक्स, फैवीक्विक और व्हाइटनर की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत जिलों के पुलिस कप्तान को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।


उत्तराखंड में ऑयोडेक्स, फैवीक्विक और व्हाइटनर की बिक्री पर रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के भवाली में नशा सूंघने से किशोर की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए प्रदेश में आयोडेक्स, फैवीक्विक और व्हाइटनर की बिक्री पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत जिलों के पुलिस कप्तान को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हुक्का बार में 18 साल से कम आयु के किशोर व बच्चों के आने को रोकने को कहा है।

कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके संस्थान में कोई नशे का प्रयोग न कर सके। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई दुकानों में नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जो बच्चों को नशे का आदी बना रहे हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ के समक्ष बागेश्वर निवासी देवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। देवेंद्र के पास से एक किलो नौ सौ ग्राम चरस बरामद की गई थी। कोर्ट ने देवेंद्र की जमानत अर्जी खारिज करते हुए भवाली में दो रोज पहले एक किशोर की नशा सूंघने की वजह से हुई मौत का स्वत: संज्ञान भी ले लिया।

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