JNU | देश विरोधी नारे के आरोपी कन्हैया की हुई रिहाई

  1. Home
  2. Country

JNU | देश विरोधी नारे के आरोपी कन्हैया की हुई रिहाई

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गुरुवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कन्हैया को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। कन्हैया कुमार ने अपनी रिहाई के लिए गुरुवार को दोपहर में दिल्ली की एक अदालत


देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गुरुवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कन्हैया को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। कन्हैया कुमार ने अपनी रिहाई के लिए गुरुवार को दोपहर में दिल्ली की एक अदालत में जमानत राशि जमा की, जिसके बाद उसकी जेल से शाम को रिहाई हो पाई।

कन्हैया की रिहाई चुपचाप तरीके से की गई। कन्हैया की ज़मानत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए, क्योंकि पहले भी उसे कोर्ट में पेश करने के दौरान काफी धक्का-मुक्की हुई थी, जिससे दिल्ली पुलिस की किरकिरी भी हुई थी। कन्हैया पर देशविरोधी नारे लगाने का आरोप था, लेकिन पुलिस कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई।

कन्हैया की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए कल उच्च न्यायालय ने कहा था कि 10,000 रुपये की जमानत राशि और जमानतदार देना होगा और इस शर्त से संतुष्ट करना होगा कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

बुधवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिन्दी फिल्म ‘उपकार’ के गाने… मेरे देश की धरती सोना उगले…. का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने हमें कई महान देशभक्त दिए हैं। देश के सैनिक विपरित हालातों में देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में कहीं अगर देश विरोधी नारे लगते हैं तो उनके मन को ठेस पहुंचती है। कोर्ट ने कहा कि देश विरोधी नारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं माना जा सकता।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे