मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद के लिए अलग जमीन, जानिए अयोध्या पर SC के फैसले की बड़ी बातें
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) देश के सबसे लंबे चले मुकदमे यानी अयोध्या विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन रामलला की है। साथ ही कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) देश के सबसे लंबे चले मुकदमे यानी अयोध्या विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन रामलला की है। साथ ही कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है.
अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है।
नीचे जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें-
- अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद मंदिर का रास्ता साफ हो गया है।
- कोर्ट के फैसले के मुताबिक विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुन्नी वक्फ को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया।
- पक्षकार गोपाल विशारद को मिला पूजा-पाठ का अधिकार।
- तीन महीने में केंद्र सरकार करेगी मंदिर ट्रस्ट का गठन।
- नया ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा।
- मुस्लिम पक्ष को जमीन देने की जिम्मेदारी योगी सरकार को दी गयी है।
- आस्था और विश्वास पर नहीं, कानून के आधार पर लिया गया है फैसला।
Youtube – http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost
Twitter– https://twitter.com/uttarakhandpost
Facebook Page– https://www.facebook.com/Uttrakhandpost
पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे