बजट | जानिए कितना देना होगा आपको टैक्स, इस तरीके से करें कैलकुलेट
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपए कर दिया है। 5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को अब कर देने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनकी सालाना आय
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपए कर दिया है। 5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को अब कर देने की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 6.5 लाख रुपए तक है और उन्होंने जीवन बीमा, पांच साल की सावधि जमा और अन्य कर बचत वाली योजनाओं में निवेश किया है तो उन्हें भी अपनी पूरी आय पर छूट मिल सकती है।
आप किस स्लैब में आते हैं और कितना टैक्स देना है, ये जानने के लिए आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भी जाकर अपनी टैक्सेबल इनकम जान सकते हैं। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी।
इसके अलावा कुछ ऐप्स भी है, जिससे आप अपनी टैक्स देने वाली इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इनकन टैक्स कैलकुलेटर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि वह कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। कर स्लैब पूर्ववत रहेंगे लेकिन 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय को पूरी तरह से आयकर छूट दी जाएगी। मौजूदा कर स्लैब के मुताबिक ढाई लाख से पांच लाख रुपए की आय पर 5%, पांच से दस लाख रुपए पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लागू होगा। नए बजट प्रस्ताव के मुताबिक इसमें अब पांच लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर पूरी तरह से कर छूट दी जाएगी।
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