उत्तराखंड के तीन जिलों में शराबबंदी के आदेश जारी, कल से नहीं मिलेगी शराब

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उत्तराखंड के तीन जिलों में शराबबंदी के आदेश जारी, कल से नहीं मिलेगी शराब

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से जुड़े हुए तीन जिलो में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के


उत्तराखंड के तीन जिलों में शराबबंदी के आदेश जारी, कल से नहीं मिलेगी शराब

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से जुड़े हुए तीन जिलो में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ वाले तीन जिलों रुद्रप्रयाग,चमोली,उत्तरकाशी में शराबबंदी का आदेश दिया था।

उत्तराखंड के तीन जिलों में शराबबंदी के आदेश जारी, कल से नहीं मिलेगी शराब

साथ ही हाईकोर्ट ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगले वित्तीय वर्ष से सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों व धार्मिक स्थलों के एक किलोमीटर दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हाईकोर्ट का ये आदेश 31 मार्च 2017 से प्रभावी होना है।

हालांकि ये अलग बात है कि सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है।

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