कोरोना संकट में लॉकडाउन 4.0 देशभर में लागू | जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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कोरोना संकट में लॉकडाउन 4.0 देशभर में लागू | जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। सोमवार से लॉकडाउन 4.0 देशभर में प्रभावी हो गया है। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार


कोरोना संकट में लॉकडाउन 4.0 देशभर में लागू | जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं।

सोमवार से लॉकडाउन 4.0 देशभर में प्रभावी हो गया है। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं।

राज्य करेंगे फैसला- लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे। राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किस क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं। राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बार केंद्र की ओर से दो नए कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

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देश में 5 जोन – अब तक देश में केवल 3 जोन बनाए गए थे लेकिन अब केंद्र सरकार ने पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के के साथ दो नए जोन बनाए गए हैं। ये जोन बफर और कंटेनमेंट जोन हैं। बफर जोन को लेकर अभी तक क्या नियम अपनाएं जाएंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी-  कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी होगी। लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। केंद्र सरकार ने जोन निर्धारित करने का अधिकार इस बार राज्यों पर छोड़ा है।

स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद – रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। मेट्रो रेल, स्कूल-कॉलेज होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।

सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद- लॉकडाउन में सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा।

सरकार के नियम कुछ मामलों में बेहद सख्त हैं। जहां ढील दी जा सकती है, वहीं ढील दी गई है। केंद्र की ओर से हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है।

सैलून औऱ मिठाई की दुकान-  इस बार सैलून और मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार भी राज्य पर छोड़ गए हैं।

राज्यों के बीच चलेंगी बसें? लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ खिलाड़ी ही प्रैक्टिस के लिए उनका उपयोग कर सकेंगे और वहां कोई भी आयोजन नहीं कराया जा सकेगा।

जिम स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद-  लॉकडाउन 4.0 में जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेग। धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे। वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी। लॉकडाउन 4 में कमोबेश वैसी ही पाबंदियां हैं लेकिन दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं।

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