लॉकडाउन 4.0 | इस वक्त अब भी नहीं निकल पाएंगे घर से बाहर, पूरी जानकारी यहां
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना संकट में पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बेहद जरूरी गतिविधियों को छोड़कर नागरिकों की आवाजाही पर
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना संकट में पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई।
गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बेहद जरूरी गतिविधियों को छोड़कर नागरिकों की आवाजाही पर सख्ती से रोक जारी रहेगी।
रात में केवल बेहद जरूरी कामों के लिए यात्रा की इजाजत दी जा सकती है। स्थानीय अधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।
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गाइडलाइन के मुताबिक इस दौरान सीआरपीसी की धारा 144 और अन्य निषेधात्मक आदेश जारी रहेंगे। मतलब साफ है कि इस दौरान नाइट कर्फ्यू रहेगा और हर तरह के मूवमेंट पर रोक जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अस्वस्थ, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। केवल गंभीर रूप से स्वास्थ्य संकट के मामले में ही गतिविधि की इजाजत दी जाएगी।
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