देश में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ?
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।
लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे। होटल 8 जून से खोल दिए जाएंगे।
नीचे वीडियो में 2 मिनट में समझिए- क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ?
देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा।
नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।
From 01.06.2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।
पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल।
तीसरे चरण में स्थिति की समीक्षा के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, आदि को खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
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