PPF के नियमों में हुए कई बदलाव, आपने भी किया है निवेश तो जरूरी पढ़ें
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) अगर आप भी अपने भविष्य के लिए पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं तो आपके जरुरी खबर है । सरकार ने PPF से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक PPF खाताधारक एक साल के अन्दर कई बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं।पहले एक साल
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) अगर आप भी अपने भविष्य के लिए पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं तो आपके जरुरी खबर है । सरकार ने PPF से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है।
- नए नियम के मुताबिक PPF खाताधारक एक साल के अन्दर कई बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं।पहले एक साल में 12 बार से अधिक जमा नहीं किया जा सकता था। हालांकि 1 साल के भीतर कुल 1.5 लाख रुपये ही जमा हो सकते हैं।
- अगर आपने अपने पीपीएफ खाते के बदले कर्ज लिया है, तो आपको एक फीसदी कम ब्याज चुकाना होगा।खाताधारक की मौत होने पर उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को अकाउंट होल्डर द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज देना होगा।
- अब PPF खाताधारक किसी भी नॉन-होम पोस्ट ऑफिस ब्रांच के जरिये कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं। डाक विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। पहले इसकी सीमा 25 हजार रुपये तक की ही थी।
- खाताधारक अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है तो वह खाता मैच्योर होने से पहले बंद कर सकता है। बता दें कि अकाउंट को प्री-मैच्योर बंद करने के लिए कुछ खास शर्ते हैं। जैसे खाताधारक या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हायर स्टडी करना चाहते है।
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