रेलवे में अनुकंपा से नौकरी पाने के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा

  1. Home
  2. Jobs

रेलवे में अनुकंपा से नौकरी पाने के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) रेलवे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों के लिए कम से कम राहत भरी खबर है। रेलवे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा दिया है। गौरतलब है कि अनुकंपा या कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए अभी तक


रेलवे में अनुकंपा से नौकरी पाने के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) रेलवे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों के लिए कम से कम राहत भरी खबर है। रेलवे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा दिया है।

गौरतलब है कि अनुकंपा या कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए अभी तक नियम था कि रेलवे में सेवा के दौरान किसी की मौत हो जाती है या कोई मेडिकल कारणों के चलते समय से पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसके परिजन को रेलवे न्यूनतम योग्ता के आधार पर नौकरी देता था। जैसे की ग्रुप -डी की नौकरी के लिए 10वीं पास होने का नियम जरूरी था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

रेलवे बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्रीय रेलवे के सामने बार-बार यह समस्या आ रही थी कि कर्मचारी की पत्‍नी या विधवा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखतीं थी जिससे उन्हें सुविधा से महरूम रहना पड़ता था।

रेलवे में अनुकंपा से नौकरी पाने के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा रेलवे में अनुकंपा से नौकरी पाने के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा

लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आश्रितों को नौकरी के लिए लागू होने वाला न्यूनतम योग्यता का नियम को हटाने का फैसला किया। रेलवे में अनुकंपा के आधार नौकरी कर्मचारी की पत्‍नी या विधवा को दी जाती है।

(उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैंआप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे