जरुर पढ़ें – इनकम टैक्स ना भरने वालों के लिए चिंता की ख़बर

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जरुर पढ़ें – इनकम टैक्स ना भरने वालों के लिए चिंता की ख़बर

अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आप सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने रिटर्न नहीं भरने वालों की सूची तैयार कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आयकर विभाग की सूची में ऐसे लोगों का नाम है जिन्होंने मोटा लेन-देन तो किया लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रिटर्न नहीं भरा। आयकर


अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आप सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने रिटर्न नहीं भरने वालों की सूची तैयार कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

आयकर विभाग की सूची में ऐसे लोगों का नाम है जिन्होंने मोटा लेन-देन तो किया लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रिटर्न नहीं भरा। आयकर विभाग के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 67.54 लाख है।

संभावित कर देनदारी के बावजूद आयकर रिटर्न न भरने वाले लोगों की पहचान के लिए नॉन-फाइलर मॉनीटरिंग सिस्‍टम (एनएमएस) शुरू किया गया था। केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रणाली निदेशालय द्वारा कराये गये डेटा विश्‍लेषण से आयकर रिटर्न न भरने वाले लोगों की पहचान की गई है, जिनके बारे में विशिष्‍ट सूचना एआईआर, सीआईबी और टीडीएस/टीसीएस डेटाबेस में उपलब्‍ध है।

आयकर विभाग ने डेटा मिलान का पांचवां चक्र पूरा किया है, जिसके तहत आयकर रिटर्न न भरने वाले ऐसे 67.54 लाख और लोगों की पहचान की गई है, जिन्‍होंने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बड़ी राशि वाले लेन-देन तो किये हैं, लेकिन संबंधित कर निर्धारण वर्ष अर्थात 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरे हैं। आयकर रिटर्न न भरने वाले इन चिन्हित लोगों से संबंधित सूचना आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के ‘अनुपालन माड्यूल’ पर उपलब्‍ध करा दी गई है। यह सूचना केवल विशिष्‍ट पैन (स्‍थायी खाता संख्‍या) धारकों को ही तब नजर आयेगी जब वे  https://incometaxindiaefiling.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करेंगे। पैन धारक इलेक्‍ट्रॉनिक ढंग से अपना जवाब पेश कर सकेंगे और इसके साथ ही वे अपने द्वारा पेश किये गये जवाब की एक प्रति अपने पास रख सकेंगे, जिससे कि इसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद रहे।

चूंकि सरकार ने समस्‍त करदाताओं से अपनी वास्‍तविक आय का खुलासा करने और तदनुसार टैक्‍स अदा करने का आग्रह किया है, अत: इसके मद्देनजर आयकर विभाग आयकर रिटर्न न भरने वालों का पता लगाने का क्रम काफी तेजी से तब तक जारी रखेगा, जब‍ तक कि आयकर रिटर्न न भरने वाले समस्‍त संभावित लोगों को इसके दायरे में न ला दिया जायेगा।

 

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