उत्तराखंड में अब निचली अदालत से मिल सकेगी अंतरिम जमानत, नहीं जाना होगा हाईकोर्ट

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उत्तराखंड में अब निचली अदालत से मिल सकेगी अंतरिम जमानत, नहीं जाना होगा हाईकोर्ट

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड में अब किसी भी अपराध के आरोपित को अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में भारतीय दंड संहिता की धारा 438 को प्रभावी बना दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य को निचली अदालतों को भी अंतरिम जमानत देने का


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड में अब किसी भी अपराध के आरोपित को अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में भारतीय दंड संहिता की धारा 438 को प्रभावी बना दिया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य को निचली अदालतों को भी अंतरिम जमानत देने का अधिकार मिल गया है। इससे आरोपित को जेल जाने से पहले ही जमानत मिल जाएगी।

आपको बता दें कि कई राज्यों ने आईपीसी की धारा 438 को प्रभावी बनाया है, मगर उत्तराखंड इसमें शामिल नहीं था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

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