1200 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने किया रद्द
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में 1200 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अल्मोड़ा में रहने वाले हरीशचन्द्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह डीएलएड और टीईटी योग्यताधारी है लेकिन विज्ञापन के मुताबिक आवेदन नहीं कर सकते। कोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में 1200 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अल्मोड़ा में रहने वाले हरीशचन्द्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह डीएलएड और टीईटी योग्यताधारी है लेकिन विज्ञापन के मुताबिक आवेदन नहीं कर सकते।
कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिये फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश राज्य सरकर को दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उन आवेदकों को उम्र के मामले में राहत दी है जिन्होंने 17 फरवरी के विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था। अब भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी होने से जिन अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2016 से पहले नियुक्ति मिलनी थी, उन्हें भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं, कुछ चयनित अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है।
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