नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला: रोडवेज में चालकों की भर्ती से रोक हटी

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नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला: रोडवेज में चालकों की भर्ती से रोक हटी

नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] राज्य के विभिन्न डिपो में खड़ी परिवहन निगम की 110 नई बसों के जल्द सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम में संविदा पर चालकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से रोडवेज में तैनात आउट सोर्स


नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला: रोडवेज में चालकों की भर्ती से रोक हटी

नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] राज्य के विभिन्न डिपो में खड़ी परिवहन निगम की 110 नई बसों के जल्द सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम में संविदा पर चालकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से रोडवेज में तैनात आउट सोर्स के 2968 चालक-परिचालक व कार्यशाला कर्मचारियों की वरिष्ठता नए भर्ती होने वाले चालकों से ऊपर ही मानी जाएगी। इसके साथ ही पुराने कर्मचारियों की वरिष्ठता इससे भी ऊपर होगी।

परिवहन मंत्री यशपाल आर्य व परिवहन सचिव डी सेंथिल पांडियन परिवहन निगम के नए चालक-परिचालकों की भर्ती करने के आदेश पर परिवहन निगम प्रबंधन द्वारा मई में 286 संविदा चालकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। परीक्षा भी हो गई पर परिणाम आने से पहले उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन हाईकोर्ट पहुंच गई। इस दौरान यूनियन का कहना था कि पहले वे कर्मचारी संविदा पर होने चाहिए, जो पहले से आउट सोर्स में काम कर रहे।

नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला: रोडवेज में चालकों की भर्ती से रोक हटी

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चालकों के भर्ती परिणाम समेत नई भर्ती करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अप्रैल में मुख्यालय ने 210 संविदा चालकों की भर्ती कर ली थी, जिससे डिपो में खड़ी करीब 100 बसें सड़कों पर उतर गईं। अब हाईकोर्ट के आदेश से आउट सोर्स के कर्मचारियों समेत निगम प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली

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