उत्तराखंड में रिवर रॉफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक, जानिए वजह

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उत्तराखंड में रिवर रॉफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक, जानिए वजह

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल खेलों के लिए उचित नीति तैयार करें। कोर्ट ने इन खेलों के लिए नीति तैयार करने तक इनकी अनुमति न देने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल खेलों के लिए उचित नीति तैयार करें। कोर्ट ने इन खेलों के लिए नीति तैयार करने तक इनकी अनुमति न देने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक राज्य सरकार कानून इन खेलों के लिये कानून नहीं बना लेती तब तक किसी को भी इनकी अनुमति न दी जाए।

ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप ने हाईकार्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 2014 में भगवती काला व विरेंद्र ‌सिंह गुसाई को राफ्टिंग कैंप लगाने के लिए कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस दिया था। उन्होंने इसका उल्लंघन किया और राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी के किनारे कैंप लगाने शुरू कर दिए और उस कैंप में गंगा के किनारे असामाजिक कार्य किए जाने लगे। गंगा नदी के किनारे उनके द्वारा इसकी आड़ में मीट, दारू का सेवन, डीजे बजाना शुरू हुआ। बाथरूम का मुहाना नदी में खोला गया है, कूड़ा इत्यादि नदी में बह रहा है। याचिका में इन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि नदी के किनारों रीजनेबल फीस चार्ज किए बिना लाइसेंस जारी नहीं कर सकती और खेल गतिविधियों के नाम पर अययाशी करने की स्वीकृति नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा राफ्टिंग कैंप को नदी किनारे स्वीकृति दी गई है, जिससे नदियों का पर्यावरण दूषित हो रहा है और राफ्टिंग के नाम पर लॉन्चिंग पॉइंट पर यातायात जाम की स्थिति बन रही है।
इस प्रकार की गतिविधियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए तथा राफ्टों को मानव शक्ति द्वारा ले जाया जाए न कि ग‌ाड़ियों द्वारा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग तथा अन्य जल खेल के लिए उचित कानून बनाए जब तक कानून नहीं बनता तब तक रिवर राफ्टिंग की स्वीकृति न दी जाए।

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