अब 50 फीसद से कम अंक वाले भी देंगे टीईटी, हाईकोर्ट का आदेश

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अब 50 फीसद से कम अंक वाले भी देंगे टीईटी, हाईकोर्ट का आदेश

नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] हाई कोर्ट ने स्नातक में 50 फीसद से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को टीईटी-दो परीक्षा में शामिल करने का आदेश विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर को दिया है। दरअसल बागेश्वर के पपोली गांव निवासी रूप सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा 15 दिसंबर को टीईटी परीक्षा


अब 50 फीसद से कम अंक वाले भी देंगे टीईटी, हाईकोर्ट का आदेश

नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] हाई कोर्ट ने स्नातक में 50 फीसद से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को टीईटी-दो परीक्षा में शामिल करने का आदेश विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर को दिया है।

दरअसल बागेश्वर के पपोली गांव निवासी रूप सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा 15 दिसंबर को टीईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में उन्हीं को शामिल किया जा रहा है, जिनके अंक 50 फीसद या इससे अधिक हैं। 50 फीसद से कम अंक होने पर उनका फार्म निरस्त कर दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने का आदेश रामनगर बोर्ड को दिया है।

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