हाई कोर्ट ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को दिया विधिक व्यक्ति का दर्जा

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हाई कोर्ट ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को दिया विधिक व्यक्ति का दर्जा

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हवा, पानी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया है। विधिक व्यक्ति का दर्जा देते हुए उन्हें मनुष्य की तरह अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां देते हुए उत्तराखंड के लोगों को उनका संरक्षक घोषित किया है। अदालत ने कहा कि जानवरों द्वारा खींची जाने


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हवा, पानी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया है। विधिक व्यक्ति का दर्जा देते हुए उन्हें मनुष्य की तरह अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां देते हुए उत्तराखंड के लोगों को उनका संरक्षक घोषित किया है।

अदालत ने कहा कि जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में चूंकि कोई मशीनी उपकरण नहीं होता इसलिए उन्हें अन्य वाहनों से पहले रास्ता दिए जाने का अधिकार देना होगा।

दरअसल बनबसा चंपावत निवासी नारायण दत्त भट्ट ने यह याचिका 2014 में दायर की थी, जिसमें बनबसा से नेपाल के महेंद्र की 14 किमी की दूरी में चलने वाले घोड़ा बग्घी, तांगा, भैंसा गाड़ियों का जिक्र करते हुए उनके स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण आदि की अपील की गई थी।

साथ ही याचिकाकर्ता ने इन बग्घियों-तांगों से यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ इनमें अवैध हथियारों, ड्रग्स और मानव तस्करी की आशंका जताई गई थी। याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि भारत नेपाल सीमा पर इनकी जांच नहीं की जाती है। भारत नेपाल सहयोग संधि 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस याचिका की सुनवाई 13जून को सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।

जानवरों के खिलाफ क्रूरता से बचाव के लिए अदालत ने विभिन्न जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के अनुसार उनमें लादे जाने वाले भार और बैठने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी निर्देश दिए। अदालत ने जानवरों पर नोकदार छड़, तेज चुभने वाली रस्सी या ऐसा ही कोई अन्य उपकरण के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और पांच डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर कोई व्यक्ति वाहनों को चलाने के लिए किसी जानवर का प्रयोग न करे।

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