अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, एलटी शिक्षकों की होगी भर्ती

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अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, एलटी शिक्षकों की होगी भर्ती

प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोट ने अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त मानते हुए उनके पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि 23 फरवरी 2014 को 3091 पदों पर एलटी के शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली गई थी।


प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोट ने अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त मानते हुए उनके पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि 23 फरवरी 2014 को 3091 पदों पर एलटी के शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए मार्च 2015 में एलटी का पेपर हुआ था। इसके बाद हाईकोट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजल्ट घोषित करने के आदेश जारी कर दिए थे। कोर्ट ने ये भी कहा था की 10 प्रतिशत कोटा राज्य आन्दोलनकारियों के लिए रखा जाए।  इसी वर्ष 28 जनवरी को राज्य सरकार ने तीन चरणों में भर्ती करने का शासनादेश जारी किया और 30 जनवरी को एलटी के करीब 1300 पदों पर नियुक्ति कर दी गई थी।

सरकार के इस फैसले को गिरीश चन्द्र पनेरु ने हाई कोट में चुनौती देते हुए कहा था की सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के चलते सभी पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। जिस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त मानते हुए उनके पदों पर एलटी टीचरों की नियुक्ति करने के आदेश दे दिए हैं।

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